मोबाइल वाँलेट

हेलो दोस्तों
आज मैं आप सबको मोबाइल वॉलेट के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं
 आरबीआई ने जारी किया गाइडलाइन हर ट्रांजैक्शन कलेक्ट के साथ शिकायत नंबर देना जरूरी
मोबाइल वालेट से डाटा लीक और फर्जीवाड़ा के बढ़ते मामले से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया है रिजर्व बैंक ने हाल में जारी अपनी गाइड लाइन में कहा है कि मोबाइल वॉलेट से किसी भी तरीके अवैध ट्रांजैक्शन पर उपभोक्ता की जिम्मेदारी नहीं होगी और उसे फर्जीवाड़े की रकम चुकाने से राहत मिलेगी केंद्रीय बैंक ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई जारी करने वाले बैंकों से कहा है कि ट्रांजैक्शन अलर्ट एसएमएस के साथ उपभोक्ता को संपर्क के लिए नंबर या ईमेल आईडी भी उपलब्ध कराएं जिससे वह अपने अवैध ट्रांजैक्शन कि समय रहते शिकायत कर सकें

दस दिन में वापस आ जाएगा पैसा
अगर उपभोक्ता अपने मोबाइल वॉलेट से अवैध ट्रांजैक्शन की शिकायत  समय पर करता है तो पीपीआई की ओर से 10 दिन के भीतर पैसा उपभोक्ता के खाते मे वापस आ जाएगा। पीपीआई जारीकर्ता को शिकायत का निपटान 90 दिनों में करना होगा अगर निपटारा नहीं कर पाता तो फर्जीवाड़े की राशि उपभोक्ता को  वापस मिल जाएगी ।

तीन दिन में शिकायत जरूरी
उपभोगता अवैध लेनदेन की शिकायत अगर समय पर नहीं करता है या उसके मोबाइल वॉलेट  से उसकी गलती से हुआ है तो फर्जीवाड़ा की रकम चुकानी होगी इसलिए जरूरी है कि इसकी शिकायत 3 दिनों के भीतर करें अगर वह 4 से 7 दिन में इसकी शिकायत करता है तो 10000 तक की रकम चुकानी होगी।
उपभोक्ता को नहीं चुकानी होगी रकम
आरबीआई ने अपनी गाइड लाइन में स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर पीपीआई जारीकर्ता की लापरवाही से उपभोक्ता के मोबाइल वॉलेट से अवैध लेन-देन होता है तो उसकी देयता  शून्य होगी और उपभोक्ता को फर्जीवाड़े की रकम नहीं चुकानी पड़ेगी साथ ही अमेजॉन पर फोन पे पर पेटीएम जैसे मोबाइल वॉलेट कंपनियां के पीपीआई जारीकर्ता को सभी उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर अनिवार्य रूप से समय पर भेजने का निर्देश दिया है इसके साथ और मेल आईडी भी उपलब्ध कराएं जिस पर उपभोक्ता अवैध  ट्रांजैक्शन की शिकायत कर सके।

 एनसीएससी ने की थी मांग
नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर पिछले दिनों डिजिटल पेमेंट पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ हुई समीक्षा बैठक में वॉलेट के डाटा और लेनदेन को सुरक्षित रखने के नियम बनाने की मांग की थी इस पर आईटी मंत्रालय ने आरबीआई को मोबाइल वॉलेट को लेकर उचित  दिशानिर्देश जारी करने को कहा था अभी तक नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और  प्रदाता कंपनियों  के बीच  करार में वॉलेट  सुरक्षा  पर  उपभोक्ता के हित में कोई नियम नहींं थे

68,000
मोबाइल वॉलेट फर्जीवाड़े किस मामले सामने आए वर्ष 2017 में

3 खराब ट्रांजैक्शन वर्ष 2018 में किया गया यूपीआई के मध्य से
25% का इजाफा हुआ दिसंबर में यूपीआई से भुगतान में
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